पुराने वाहनों पर ‘हाई सिक्योरिटी’ नंबर प्लेट लगाना जरूरी,  सरकार ने दी ‘यह’ बड़ी सुविधा, जानिए

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- अगर आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले फोर या टू-व्हीलर  चला रहे हैं, तो जल्द ही इनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें. परिवहन विभाग ने इसके लिए 236 डीलरों को मंजूरी दी है, जो आपके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएंगे.

आदेश के बावजूद भी नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट:

सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद भी, राजधानी दिल्ली के 50 लाख स्कूटर बाइक और 21 लाख चार पहिया वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए गए हैं. साल 2012 के बाद आने वाले सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से लगे हुए हैं. इससे पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होती थी. 2 अक्टूबर 2018 के बाद लगभग 2.6 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए गए हैं.

236 वाहन डीलरों को दी मंजूरी

दिल्ली परिवहन विभाग के स्पेशन कमिश्नर केके दहिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार,  कलर कोडेड और होलोग्राम बेस्ट फ्यूल स्टीकर लगाने का आदेश दिया गया था. यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि वाहन कि पहचान आसान हो सके. उन्होंने कहा कि दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य है,  जहां गाड़ियों पर यह स्टीकर लगाए गए.  उन्होंने आगे कहा कि पुरानी कारों की नंबर प्लेट के संबंध में दो बार टेंडर निकले गए थे. लेकिन डीलर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. इसके लिए अब 236 वाहन डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए चुना गया है.

इसलिए है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट-

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी हैं. हालाँकि लगभग 3 महीने पहले इसके लागू करने संबंधी सूचना जारी करने के बाद भी RTO द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसके खिलाफ अब मंत्रालय ने कदम उठाया है. मंत्रालय के अनुसार, ऑटो डीलर द्वारा गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के बाद वाहनों को डेटाबेस से लिंक किया जाएगा.

HSRP के क्या हैं लाभ  –

HSRP में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. वर्तमान में रजिस्ट्रेशन मार्क,  क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टीकर कर ऐसे होते हैं, जिन्हें हटाने की कोशिश की जाए तो वे खराब हो जाते हैं. इस स्टीकर में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजिन और चेसिस नंबर की  जानकारी होती है.

पुराने वाहनों के लिए नीति –

मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा वाहनों पर है सिक्योरिटी प्लेट लगाई जाएंगी, जो तीसरे पंजीकरण चिह्न के बराबर होगा. फ़िलहाल वाहनों पर लगने वाली नंबर प्लेटों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माताओं या सप्लायर डीलरों द्वारा आपूर्ति की जाएगी, जिन्हें पुराने वाहनों पर लगाया जाएगा.

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