शराब के लिए बुजुर्ग मां की निर्मम हत्या के मामले में कपूत को सजा ए मौत

कोल्हापुर : पुणे समाचार ऑनलाइन  (Punesamachar Online) –  शराब पीने के लिए पैसे न देने पर 62 वर्षीय बुजुर्ग मां की निर्मम हत्या (murder) के मामले में कोल्हापुर की एक अदालत ने महिला के 35 वर्षीय बेटे को मौत की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने इसे दुर्लभतम मामला बताया और सुनील कुचिकोरवी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने अपनी 62 वर्षीय मां की हत्या की और उनके शव को चीरकर सारे अंग निकाल लिये। इसके नरभक्षण कृत्य होने का संदेह था, क्योंकि जब आरोपी पकड़ा गया था तो उसकी मां के अंग रसोई में नमक, तेल और मिर्च पाउडर और उसके मुंह में खून लगा पाया गया था।

लोक अभियोजक विवेक शुक्ला ने कहा कि घटना 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर शहर के मकड़वाला वसाहाट में हुई थी। कुचिकोरवी शराब का आदी था। घटना वाले दिन उसने अपनी मां से शराब खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे थे और जब मां ने मना किया तो उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने उसके शरीर के दाहिने हिस्से को चीर दिया और दिल, किडनी, आंतों और अन्य अंगों को निकाल कर किचन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम 12 गवाहों से पूछताछ की गई और चूंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिये अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कुचिकोरवी को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले को दुर्लभतम मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई।

Web Tital : Kaput was sentenced to death for the ruthless murder of an elderly mother for alcohol

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