इन सेवाओं के लिए आपसे जीएसटी वसूल रहे बैंक

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन – केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने हाल ही में कहा था कि बैंक कुछ सेवाओं के लिए ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल सकते। इन सेवाओं में एटीएम से कैश निकासी, चेकबुक जारी करना और अतिरिक्त कार्ड इश्यू करना शामिल है। हालांकि, इनके अतिरिक्त बैंक कई दूसरी सेवाओं के लिए जीएसटी वसूल रहे हैं। वैसे जीएसटी दर हर बैंक की अलग-अलग होती है, लेकिन इसे एक दायरे में रखा जाता है ताकि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े।

1. क्रेडिट कार्ड के बिल का देरी से भुगतान
अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसके बिल का देरी से भुगतान करते हैं, तो फिर उस पर जीएसटी देय होगा। यह तब है जब बैंक आप पर लेट फीस चार्ज लगाते हैं।

2. लोन का भुगतान देरी से
अगर आप लोन की किश्त का बार-बार भुगतान करने में देरी करते हैं या फिर नहीं देते हैं, तो इसके ब्याज पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज पर आपको जीएसटी देना होगा।

3. चेक बाउंस पर 
अगर किसी ग्राहक का चेक बाउंस होता है, तो फिर उस पर बैंक की तरफ से जो चार्ज लगाया जाएगा और उस पर ग्राहकों को जीएसटी देना होगा। चेक बुक जारी करना, अकाउंट स्टेटमेंट जारी करना और एटीएम से निकासी जैसी सेवाएं एक सीमा तक मुफ्त हैं और वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं हैं।

4. बेसिक बचत खाते पर भी लगेगा टैक्स
जिन लोगों ने अपना बेसिक बचत खाता खुलवा रखा है। उनको भी एटीएम का प्रयोग करने पर टैक्स देना होगा। जो लोग अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं उन से भी जीएसटी वसूला जाएगा।

एसबीआई काट रहा है 17 रुपये
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों के एटीएम कार्ड से 17 रुपये काट रहा है। इसके अलावा पैसा काटने पर 18 फीसदी जीएसटी भी लगाया जा रहा है। बैंक का तर्क है कि खाते में पैसा नहीं होने के बावजूद ग्राहक कार्ड का प्रयोग एटीएम या फिर पीओएस मशीन पर कर रहे हैं। वहीं देश के दो बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इसके लिए 25 रुपये काट रहे हैं।