लव जिहाद पर मध्यप्रदेश में हो सकती है 5 साल तक की सजा,  विधेयक लाएगी शिवराज सरकार

भोपाल. ऑनलाइन टीम : लव जिहाद का मुद्दा चर्चा में बना ही रहता है, क्योंकि यह किसी राज्य, क्षेत्र या देश का मामला नहीं है बल्कि यह एक विश्वव्यापी मुद्दा है। देखा जाये तो लव जिहाद अपने आप में सही शब्द नहीं है, क्योंकि जहां जिहाद होता है, वहां लव के लिये कोई जगह नहीं होती और जहां लव होता है, वहां जिहाद की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर इसकी आड़ में कई घिनौने मामले सामने आ रहे हैं। इसे गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि  मध्यप्रदेश ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020’ को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह पांच साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।

गृह मंत्री ने कहा, लव जिहाद के अपराध में सहयोग करने वाले को भी मुख्य आरोपी की तरह सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा, शादी के लिए जबरन धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा।अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता है, तो उसे एक माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय में इस संबंध में आवेदन देना होगा।  इस कानून के आने के बाद किसी से जोर जबरदस्ती द्वारा की गई शादी, धोखे से की गई शादी को रद्द माना जाएगा।

बता दें कि इसके पहले भी सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद को लेकर कह चुके हैं कि राज्य में इस तरह के मामले सामने आने पर इसका निपटान सख्ती से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था।

ध्यान रहे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लव जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि लव जिहाद करने वाले अगर नहीं सुधरे तो अब राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है।