महाराष्ट्र : अनियमित प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर हाईकोर्ट का पुणे मनपा को नोटिस 

पाषाण, 16 जून : बालेवाड़ी के  41 निवासियों दवारा दायर की गई याचिका पर नागरी संस्था दवारा की गई अनियमितता और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने पुणे मनपा को नोटिस भेजा है. नोटिस में पीएमसी को दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है।  हाई कोर्ट में पीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स की काउंटिंग और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिए जाने की जानकारी याचिकाकर्ता के वकील सत्या मुले ने दी है।  इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

बालेवाड़ी के 41 नागरिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर पुणे मनपा को चुनौती देते हुए उसका कामकाज पारदर्शी नहीं होने का दावा करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।  याचिका में प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े राज्य सरकार के दो सरकारी सर्कुलर को स्थगित करने की मांग की गई है।  याचिकाकर्ता ने 25 अक्टूबर 2018 और 1 अगस्त 2019 के सरकार के प्रस्ताव का उल्लेख किया है जिसके आधार पर पीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रही थी।  राज्य सरकार दवारा जारी किये गए जीआर और पीएमसी दवारा लागू किये गए जीआर मनमाना, भेदभावपूर्ण, पीछे ले जाने वाला और अपारदर्शी होने की दावा किया गया है।

2019 के जीआर के अनुसार राज्य सरकार ने 1970 के नागरी समिति का प्रस्ताव रद्द किया है।  अनुमानित वार्षिक किराये पर 40% छूट और वार्षिक किराया दुरुस्ती व देखभाल के लिए 15% कटौती करने की परमिशन दी है।

राज्य सरकार दवारा 25 अक्टूबर 2018 को 1970 के नागरी समिति का प्रस्ताव रद्द कर दिया।  साथ ही पीएमसी ने राज्य सरकार के 28 मई 2019 से बातचीत का हवाला देते हुए 2010 से 10% के बजाये 15% छूट से ज्यादा रकम वसूल करने का निर्णय लिया गया।