मालेगांव विस्फोट: कर्नल पुरोहित और अन्य पर आरोप तय

मुंबई | समाचार ऑनलाइन – राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने 2008 हुए मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका को खारिज करते हुए आरोप तय कर दिया हैं। मालेगांव मामले में सभी सात आरोपियों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।

गत दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और यह तय माना जा रहा था कि, मंगलवार को अदालत कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। 29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई थी 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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सात आरोपियों पर इस धमाका मामले में आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप तय किया गया है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज किया है। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक और भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे।