मप्र. में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज, पहचान छुपाकर 4 साल तक बलात्कार करने का आरोप 

भोपाल. ऑनलाइन टीम : मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनने के बाद प्रदेश का पहला मामला बड़वानी जिले में पलसूद थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है।  नए अध्यादेश के तहत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने के मामले दर्ज होते हैं। साथ ही, नए अध्यादेश की धारा 3 में धर्म छिपाकर दुष्कर्म करना, धारा 5 के तहत 1 से 5 साल तक सजा और 25 हजार रुपए या इससे ज्यादा के जुर्माने का प्रावधान है।

दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि करीब चार साल पहले 2016 के अगस्त महीने में गांव में शिव डोला का आयोजन हुआ था। उस दौरान सोहेल उर्फ सनी डीजे लेकर आया था। बातों ही बातों में इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो गए। शादी का झांसा देकर सनी ने  कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। बीच-बीच में शादी की बात निकली तो सनी टालता रहा। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है, तो लड़की ने उससे बातचीत बंद कर दी। इसके बाद सनी धमकी पर उतर आया।

उसने कहा कि सोशल मीडिया पर उसके फोटो वायरल कर देगा। बेइज्जती की डर से पीड़िता उसकी बात मानने को तैयार हो गई, पर ऐसा न करने को कहा। इसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। जहां मन करता बुलाकर वह संबंध स्थापित कर लेता था।
लड़की  बड़वानी में एक दुकान पर काम करती है।  सोहेल उर्फ सनी ने रविवार दोपहर को उससे फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने बात करने से मना कर दिया।

इसके बाद दोपहर 3 बजे आरोपी ने दुकान पर जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर लड़की ने पुलिस की शरण ली। उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म (धारा 376,376(2)(एन)), गालीगलौज (294), मारपीट (323), जान से मारने की धमकी (506) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 और 5 में केस दर्ज किया गया है।  पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले पर कहा कि आरोपी ने खुद के विशेष जाति होने की पहचान छिपाई। साथ ही उसने पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब लड़की को सच्चाई का पता चला तो उसने रिश्ता रखने से मना कर दिया।