नरोदा पाटिया केस: दोषियों को 10 साल की कड़ी सजा

अहमदाबाद। समाचार एजेंसी

गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगों के नरोदा पाटिया मामले में तीन दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। उमेश भरवाद, पदमेंद्र सिंह राजपूत और राजकुमार चौमल को कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषियों पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

गुजरात के नरोदा पाटिया दंगा मामले में मुख्य आरोपी बनाई गईं गुजरात की पूर्व भाजपा मंत्री माया कोडनानी समेत 17 अन्य को एसआईटी की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। जबकि इसी मामले में बाबू बजरंगी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था। निचली अदालत द्वारा बरी किए गए 3 अन्य लोगों को भी हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया था।

यह है पूरा मामला

फरवरी-मार्च 2002 में गोधरा दंगे के बाद भड़की हिंसा में 97 मुस्लिमों को मार दिया गया था। नरोदा का मामला 2002 के गुजरात दंगों का सबसे बड़ा कत्लेआम था, जिसमें सबसे अधिक लोगों की मौत हुई थी।