11 नवंबर से लागू होंगे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम, MNP के लिए करना होगा सिर्फ 5.74 रुपए का भुगतान 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के लिए नए नियमों को लागू करने संबंधी समय सीमा बढ़ा दी है। फलस्वरूप इससे टेलीकॉम कंपनियों को काफी सहूलियत मिलेगी। बताया जा रहा है नया MNP नियम अब 11 नवंबर से लागू होगा, जो कि 30 सितंबर को लागू होना था।

हालांकि ट्रॉय के इस फैसले के बाद अब  नए ग्राहकों को नंबर पोर्टेबिलिटी करवाने के लिए नए नियमों के लागू होने का इंतजार करना होगा। नए नियमों के तहत, मोबाइल नंबर पोर्टिंग के लिए दो दिन की समय सीमा दी गई है। पोर्ट सिस्टम को तेज और आसान बनाने के लिए, ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को ग्राहक के आवेदन करने के 2 दिनों के भीतर उनका नंबर पोर्ट करने का निर्देश दिया है।

वर्तमान में, इस प्रक्रिया में 7 दिन का समय लगता। ट्रॉय ने पिछले साल दिसंबर में एक संशोधित एमएनपी नियम जारी किया था, जिसे 30 सितंबर तक लागू किया जाना था. अब यह 11 नवंबर से प्रभावी होगा. इससे पहले, टेलीकॉम ने ट्राई के साथ मिलकर  17 और 23 सितंबर तक समयसीमा बढ़ाई थी ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा न हो।

ट्रॉय ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का नया शुल्क 5.74 रुपये निर्धारित किया है। एमएनपी की कीमतों में बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को बहुत फायदा होगा। कंपनियां अपने ग्राहक के नंबर पोर्ट के लिए 19 रुपये का भुगतान करवाती हैं। इसके अलावा जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी कंपनियां एक साल में 75 करोड़ रुपये तक बचा सकती हैं।

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