विस्फोटक सामग्री के मामले में भाजपा नगरसेविका का पति निर्दोष

पुणे : समाचार ऑनलाइन – विस्फोटक सामग्री रखने के मामले में पिंपरी चिंचवड़ मनपा में सत्तादल भाजपा की नगरसेविका के पति और शिवसेना नेता समेत पांच लोग निर्दोष साबित हुए हैं। आठ साल बाद सबल प्रमाणों के अभाव में पुणे जिला सत्र न्यायाधीश एस.एस.गोसावी की अदालत ने

इस मामले में आरोपी रहे सभी पांच लोगों को निर्दोष करार दिया है।

दीपक हिरालाल मेवाणी (47, निवासी लिंक रोड, चिंचवड़, पुणे), माधव बब्रुवान मुले (40, निवासी पिंपरी, पुणे), रंगनाथ वामन सालवे (32), राजकिरण वसंत दाभाडे (25) और देविदास ऊर्फ देवा एकनाथ सालवे (37, सभी निवासी पिंपरी, पुणे) ऐसे निर्दोष रिहा हुए लोगों के नाम हैं। इनमें से मेवानी भाजपा में सक्रिय हैं, उनकी पत्नी पिंपरी चिंचवड़ मनपा में भाजपा की नगरसेविका हैं। वहीं माधव मुले शिवसेना के पुराने नेताओं में शुमार हैं। उनकी तरफ से एड राजू मते और एड आतिश लांडगे ने पैरवी की।

क्या है पूरा मामला

17 नवंबर 2011 को कालेवाडी फाटा स्थित होटल एम्बियन्स के सामने गोपाल खत्री नामक कारोबारी की एक कार में तीन कट्टे, देसी पिस्तौल, 8 कारतूस, 10।डिटोनेटर, 8 जिलेटिन की छड़ियाँ, दानेदार सफेद रंग का केमिकल, तीव्र गंध के केमिकल से भरी दो थैलियां आदि विस्फोटक सामग्री क्राइम ब्रांच ने जब्त की थी। इस मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि उक्त पांचों आरोपियों ने खत्री की कार में ये विस्फोटक सामग्री रखवाई थी। इसके अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों के वकीलों ने दलील देते हुए अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि, उनके मुवक्किलों को इससे पहले पिंपरी चिंचवड़ शहर के एक भूतपूर्व उपमहापौर की हत्या की सुपारी देने के मामले में फंसाया गया था। विस्फोटक सामग्री रखने का मामला भी उसी तरह का है जिसमें उन्हें फंसाया गया है। इस दलील के साथ बचाव पक्ष के वकीलों ने इस मुकदमे का फैसला जल्द सुनाया जाय इसके लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने छह माह के भीतर इस मामले का फ़ैसला सुनाने के आदेश दिए थे।