निर्भया केस : दोषी पवन गुप्ता की कोर्ट में नहीं चली चाल, HC में याचिका खारिज, वकील पर भी जुर्माना

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – निर्भया केस मामले के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दोषी के वकील एपी सिंह को याचिकाकर्ता के फर्जी आयु प्रमाण लगाने और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और उनकी खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है।

दरअसल दोषी पवन गुप्ता ने अपने याचिका में वह अपने आपको नाबालिग बताया है। अपनी याचिका में पवन ने कहा कि 2012 में वह नाबालिग था और उसके साथ किशोर न्याय कानून के तहत बर्ताव किया जाए। निर्भया की मां आशा देवी ने कोर्ट के इस निर्णय पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं आज के निर्णय का स्वागत करती हूं। यह ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत जरूरी था।

 

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