निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका, फांसी की सजा बरकरार

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फांसी की सजा को बरक़रार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोषी का गुनाह माफी लायक नहीं है। इसके साथ ही अक्षय की फांसी का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि दोषी अक्षय के वकील ने दया याचिका के लिए 14 दिन का समय मांगा है। लेकिन सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सात दिन का समय दिया जा सकता है। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई होनी है जिसमें सभी दोषियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा।

दोषी अक्षय के वकील की दलील –
कोर्ट में दोषी अक्षय की तरफ से वकील ने यह भी कहा कि मुझे फांसी इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैं गरीब हूं। इस मामले में सब कुछ राजनीतिक एजेंडे की तरह हो रहा है। वकील सिंह ने याचिका पढ़ते हुए वेद, पुराण, त्रेता युग का जिक्र किया और कहा कि कलयुग में लोग केवल 60 साल तक जीते हैं जबकि दूसरे युग में कहीं ज्यादा।

कोर्ट ने पूरी जांच को सही बताया –
फैसला सुनाते हुए जस्टिस भानुमति ने कहा कि ट्रायल और जांच सही हुई है और उसमें कोई खामी नहीं है। मृत्यु दंड का सवाल है तो उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा मौका दिया है। जज ने कहा कि हमें याचिका में कोई ग्राउंड नहीं मिला है। इस तरह अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।