नौकरी नहीं है तब भी पत्नी को गुजारा भत्ता दें : हाईकोर्ट 

चंडीगढ़ : समाचार ऑनलाईन – नौकरी नहीं कर रही पत्नी को भरण-पोषण देने से छूट मिलने के लिए दायर की गई याचिका को पंजाब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पति को नौकरी हो या न हो पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा।  कोर्ट ने कहा कि नौकरी नहीं है इसलिए गुजारा भत्ता नहीं दे सकते हैं, यह ठोस कारण नहीं हो सकता है।

पंजाब हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका

हरियाणा के रोहतक में रहने वाले एक व्यक्ति ने यह याचिका पंजाब हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उसका पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध पर रोहतक के फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को हर महीने 6 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश पति को दिया था। लेकिन इस फैसले के कुछ दिनों बाद पति की नौकरी चली गई। इसके बाद महिला के पति ने हाईकोर्ट में वकील के जरिये याचिका दायर की कि उसके पास नौकरी नहीं है, इसलिए वह गुजारा भत्ता नहीं दे सकता है और इसलिए पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते से छूट मिले। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बनाये रखा है।

आपकी पत्नी के पास कोई दूसरा साधन नहीं है

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आप सुशिक्षित है। आपकी पत्नी के पास भरण-पोषण के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है। पत्नी का घर खर्च और छोटी बेटी का पालन-पोषण करना है। इसलिए उन्हें भत्ता मिलना जरूरी है। कोर्ट ने पत्नी को दी जाने वाली रकम को कायम रखते हुए याचिका खारिज कर दी।
वहीं दूसरी तरफ पत्नी के वकील ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की है। वकील ने तर्क दिया है कि जो 6 हजार रुपए मिलते हैं वह मकान भाड़े में चला जाता है।