अब आकार के हिसाब से कटे-फटे नोटों पर मिलेगा रिफंड

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – कटे-फटे नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया है। अब ऐसे नोटों को RBI के सेक्शन 28 के तहत बदला जा सकता है, लेकिन रिफंड आपको नोटों का आकार देखकर ही दिया जाएगा। मसलन, 200 रुपये का नया नोट बदल रहे हैं जिसका 88 फीसदी हिस्सा यानी 78 स्क्वॉयर सेंटीमीटर वापस कर रहे हैं तो रिफंड के रूप में पूरे 200 रुपये मिलेंगे। वहीं यदि आप 39 स्क्वॉयर सेंटीमीटर का हिस्सा देते हैं आपको आधा यानी 100 रुपये मिलेंगे।

इसी तरह 500 के नए नोट की बात करें तो यदि आपके नोट का 80 स्क्वॉयर सेंटीमीटर हिस्सा बचा है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, वहीं अधिक खराब होने पर 50 फीसदी वापस मिलेगा। 2000 के नए नोट का पूरा हिस्सा 109 स्क्वॉयर सेंटीमीटर होता है, इसमें 88 स्क्वॉयर सेंटीमीटर के साथ नोट देने पर पूरा पैसा मिलेगा, जबकि 44 स्क्वॉयर सेंटीमीटर देने पर आधा रिफंड मिलेगा।

अब 100 रुपये के नए नोट की बात करें तो यदि आप 92 स्क्वॉयर सेंटीमीटर तक नोट वापस करते हैं तो आपको पूरा पैसा रिफंड मिलेगा, लेकिन आधा वापस करने पर आधा पैसा ही मिलेगा।

50 रुपये के नए नोट के पूरे रिफंड लेने के लिए आपको नोट का 72 स्क्वॉयर सेंटीमीटर हिस्सा देना होगा। वहीं 36 स्क्वॉयर सेंटीमीटर वापस करने पर आपको आधा पैसा मिलेगा।