अब पासपोर्ट बनाने के लिए फोटो, एड्रेस के सत्यापन हेतु पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की जरूरत नहीं!

समाचार ऑनलाइन – पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आवेदक को पुलिस स्टेशन के चक्कर से छुटकारा मिलने वाला है. अभी तक आवेदक को फोटो, एड्रेस और हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, लेकिन अब इस से छुटकारा मिलने वाला है. क्योंकि इन तीनों को पुलिस सत्यापन प्रारूप से हटा दिया गया है. इसलिए यह बड़ी राहत की बात है कि अब आवेदक को पुलिस या पुलिस को आवेदक के घर जाने की जरूरत नहीं होगी.

पुलिस सत्यापन प्रारूप में अब तक 9 नियमों का समावेश था, जिनमें से 3 को हटा दिया गया है. इसलिए अब सिर्फ 6 नियम ही प्रभाव में हैं. इस जानकारी की पुष्टि करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सी.एल. गौतम ने आगे कहा कि हटाए गए 3 नियमों का सत्यापन या पड़ताल अब पासपोर्ट ऑफिस द्वारा किया जाएगा.

लेकिन किसी विशेष या संदिग्ध मामले में  पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस की सत्यापन रिपोर्ट को  साझा किया जा सकता है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य के पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में दिन प्रतिदिन आवेद्कों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है.