एक से ज्यादा शादी की तो नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर

लखनऊ:

पुलिस में जाने का सपना देखने वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनकी एक से ज्यादा शादी न हो। यदि वह एक से ज्यादा की तो कभी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए नियम 16 में संशोधन के जरिए ये तय किया कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षण के साथ इनकी सीटों का चयन करेंगे। इसके साथ ही यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षण नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही एक से ज्यादा शादी करने वाले सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे में आने वाले लोगों (मुस्लिम) को इस नियम से छूट रहेगी। साथ ही अब पुलिस विभाग में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग वैकेंसी नहीं निकलेंगी।

मदरसों में अब अंग्रेजी भी
बैठक में उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन प्रस्ताव राज्य मदरसा बोर्ड ने दिया था। बोर्ड ने पारंपरिक शिक्षा पद्धति को बदलते हुए मदरसों को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास किया है। सरकार की इच्छा है कि मदरसों में शिक्षा के स्तर में सुधार हो। इसलिए अब सूबे के मदरसों में दीनियत के अलावा पाठ्यक्रम में एनसीइआरटी की किताबें शामिल होंगी।