अबू सलेम की शादी के लिए परोल अर्जी हाईकोर्ट ने नामंजूर की

मुंबई। समाचार ऑनलाइन
1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार दिए गए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की परोल याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। अबू सलेम ने शादी करने के लिए 45 दिन के परोल की अर्जी दी थी। तलोजा जेल में बंद अबू सलेम ने अपनी परोल याचिका को खारिज करने के कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसकी अपील सुरक्षा कारणों से खारिज कर दी थी। अब एक बार फिर उसे अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई।
इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस विजया कापसे ताहिलरमानी और जस्टिम महेश सोनक की डिविजन बेंच ने की। प्राधिकारियों ने अप्रैल में सुरक्षा के आधार पर याचिका खारिज कर दी। सलेम ने उस वक्त अपनी शादी की तारीख 5 मई बताई थी लेकिन हाई कोर्ट में भेजी गई याचिका में कोई तारीख मेंशन नहीं थी।
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बता दें कि सलेम मुंब्रा निवासी कौसर बहार से शादी करना चाहता है। सलेम ने दावा किया कि उसने 2014 में जब उसे फर्जी पासपोर्ट के एक मामले में पेशी के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था। तब रेलवे यात्रा के दौरान कौसर से फोन पर 8 जनवरी को शादी की थी। उस वक्त चलती ट्रेन में निकाह मुंबई के एक काजी ने फोन पर पढ़वाया था।
हांलाकि, मुंबई का कोई भी सीनियर पुलिस अधिकारी इस शादी के बार में ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला था। इसके बाद कौसर ने स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए धमकी दी थी कि अगर उसे गैंगस्टर से शादी करने की इजाजत नहीं दी गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसका दावा किया कि उसके और सलेम के कथित निकाह की खबरों से उसकी बदनामी हुई है।