पटना : प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से लगेगा जुर्माना 

पटना, 14 दिसंबर, सूबे के शहरी निकायों  में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से दंडात्मक प्रावधान व जुर्माना लागू होगा । वन एवं पर्यावरण विभाग की गजेट अधिसूचना के मुताबिक 22 दिसंबर को 60 दिन की अवधि पूरी होने की वजह से पहले दस दिनों तक वार्डो में शिविर लगा कर कारोबारियों से प्लास्टिक कैरी बैग जमा लिए जायंगे ।
वन एवं पर्यावरण विभाग ने शहरी निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए 15 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी । इसके मुताबिक गजेट अधिसूचना के 60 दिनों की अवधि के बाद सभी शहरी निकाय में इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू होने के साथ ही दंडात्मक प्रावधान लागू होना था । यह तारीख 14 दिसंबर सुनिश्चित की गयी ।  लेकिन, गजेट अधिसूचना 24 अक्टूबर को जारी होने की वजह से दंडात्मक प्रावधान लागू होने की तिथि बढ़ कर 23 दिसंबर हो गयी ।
शिविर लगा कर जमा लें प्लास्टिक कैरी बैग

नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र लिख कर कहा है कि वे वार्ड वार शिविर लगा कर व्यापारियों एवं आम लोगों के पास उपलब्ध प्लास्टिक कैरी जमा लें । 23 दिसंबर से अभियान शुरू होने के बाद छापेमारी होने पर जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी । विभाग ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबन्ध को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से अभियान चलाने हेतु जिलाधिकारियों एवं नगर निकायों को डेढ़ करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध करा दिया है । इनमें 70 फीसदी राशि डीएम जबकि 30 फीसदी राशि नगर निकायों के स्तर पर खर्च की जायगी । 

अपराध पहली बार जुर्माना   दूसरी बार जुर्माना  प्रत्येक बार दोहराये जाने पर जुर्माना

-उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग पर 2000 3000 5000

-प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोगकर्ता 1500 2500 3500
-प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोगकर्ता 100 200 500
 – मल्टीलेयर पैकजिंग या प्लास्टिक शीट का उपयोग 2000 3000 5000
-प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना 2000 3000 5000
-सार्वजानिक स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फैलाना 1000 1500 2000
-निकाय को सूचना दिये बगैर 100 से अधिक लोगों को जमा कर समारोह 1500 2000 2500
किस पर प्रतिबन्ध : 
किसी भी आकार व मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर ।

कब से प्रतिबंध : 

23 से सभी नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पंचायतों में लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध । इन्हें मिलेगी प्रतिबंध से छूट :

बायो मेडिकल वेस्ट (50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के ), पैकेज्ड खाद्य प्रदार्थ, दूध व दूध उत्पादों के पैकेट व प्लास्टिक कंटेनर, पौधशालाओं में पौधा उगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक बैग (50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के )

कौन-कौन आयंगे दायरे में : 

शहरी निकायों के दुकानदारों, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी वाला अथवा सब्जी वाले आदि ।
पांच हज़ार रुपए तक जुर्माना लगेगा 
पूर्ण प्रतिबन्ध लागू होने के बाद प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर न्यूनतम 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना लगेगा । पहली बार गलती करने पर जुर्माना काम होगा, जबकि दूसरी व तीसरी बार उपयोग दोहराने पर जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी ।  इसको लेकर सभी नगर निकायों में छापेमारी दल गठित कर प्रतिदिन प्लास्टिक से बने थैलों की जब्ती व जुर्माने का अभियान चलाया जाना है । सभी जिलों इ डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला समीक्षा एवं निगरानी समिति कार्रवाई की साप्तहिक समीक्षा करेगी ।