अल्पसंख्यकों के प्रवेश संबंधी अधिसूचनाओं को चुनौती देती याचिकाएं लंबित

नई दिल्ली (आईएएनएस) : समाचार ऑनलाईन – सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम पर दो अधिसूचनाओं को चुनौती देती याचिकाओं को लंबित रख दिया, जिसमें मुसलमानों को छोड़कर सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में रहने की अनुमति दी गई है, भले ही उन्होंने वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश किया हो।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की खंडपीठ ने याचिका को इस बात के मद्देनजर लंबित रखा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सरकार कानून में संशोधन किए बिना 2015 में दो अधिसूचनाएं जारी नहीं कर सकती थी, जो अब किया जा रहा है। याचिका को लंबित रखते हुए, अदालत ने औचित्य की ओर इशारा किया, क्योंकि अधिनियमों में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष लंबित है।