Pimpri Chinchwad | पानी की टँकी के मामले में सरकार को हलफनामा पेश करने का आदेश

पिंपरी (Pimpri News), संवाददाता।  Pimpri Chinchwad | धावड़ेबस्ती क्षेत्र में लगभग 50 हजार की आबादी को जलापूर्ति (water supply) की दृष्टि से महत्वपूर्ण पानी की टँकी के निर्माण में विलंब के संबंध में मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) ने राज्य सरकार (State Government) को एक हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बारे में भाजपा नगरसेवक राजेन्द्र लांडगे (Rajendra Landge) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया (Pimpri Chinchwad) है।
पिंपरी चिंचवड़ मनपा (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) की ओर से नवनगर विकास प्राधिकरण (Navnagar Development Authority) की सीमा के भीतर पेठ नंबर 1, प्लॉट नंबर 4 पर खाली जमीन 1933.03 पर पानी की टंकी (जलकुंभ) बनाने का प्रस्ताव 5 नवंबर 2018 को पारित किया गया है। मनपा प्रशासन (Municipal Administration) ने भी वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। हालांकि, भाजपा पार्षद राजेंद्र लांडगे (BJP Councilor Rajendra Landge) ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि राजनीतिक दबाव और श्रेय के कारण टँकी का काम लंबित है। इस बीच राजनीतिक संघर्ष में लांडगे के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था।
नगरसेवक लांडगे के अधिवक्ता सिद्धार्थ रविंद्र रोंघे (Siddharth Ravindra Ronghe) ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पानी की टंकी  (Water Tank) ने काम करना क्यों बंद कर दिया? इसका कारण बताने की सूचना भी दी गई है। इसके साथ ही पिंपरी चिंचवड़ मनपा प्रशासन (Pimpri Chinchwad Municipal Administration) के अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बाद की तारीख में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है।

नगरसेवक राजेंद्र लांडगे ने कहा कि पानी की टंकी से करीब 50 हजार लोगों को पानी की आपूर्ति सुचारू करने में मदद मिलेगी। हालांकि, राजनीतिक सूझबूझ के कारण पानी की टंकी के काम में देरी हो रही है।  मैंने इस संबंध में कोर्ट में अपील की है। मैं न्याय प्रणाली में विश्वास करता हूं। झूठी शिकायतों में उलझाने की कितनी भी कोशिश की जाय आम नागरिकों के हितों के लिए संघर्ष करता रहूंगा।

 

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