PMC Bank Update: पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बैंक पर 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

मुंबई : ऑनलाइन टीम – भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंधों को 1 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया है। RBI ने कहा कि पीएमसी बैंक के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिएआवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए निर्देशों को बढ़ाया गया है। आरबीआई ने कहा कि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीएफएसएल) के साथ-साथ रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (भारतपे) के प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया व्यवहार्य पाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय पर गौर करते हुए 23 सितंबर, 2019 को जारी निर्देश को एक जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है, यह समीक्षा पर निर्भर करेगा।’’ इससे पहले निर्देश को समय-समय पर संशोधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि बैंक में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने के बाद आरबीआई ने सितंबर, 2019 में पीएमसी के निदेशक मंडल को हटा दिया था। साथ ही कई नियामकीय पाबंदियां लगाई थीं, जिनमें ग्राहकों के पैसा निकालने पर सीमा शामिल है।

बैंक ने रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए कर्ज की सही जानकारी नहीं दी और उसे छिपाया। उसके बाद से पाबंदियां कई बार बढ़ाई गई हैं। शुरू में, केंद्रीय बैंक ने पीएमसी के जमाकर्ताओं को 1,000 रुपये निकालने की अनुमति दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति खाता कर दिया गया था।

इसलिए लगे थे प्रतिबंध –

PMC Bank पर केंन्द्रीय बैंक ने सितंबर 2019 में प्रतिबंध लगाए थे और तब से इसकी समय सीमा और नियम-शर्तों को समय-समय पर बदला जा चुका है। शुरुआत में आरबीआई ने PMC Bank के ग्राहकों को 1,000 रुपये की निकासी की ही अनुमति दी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था।  PMC Bank पर प्रतिबंध लगाने की वजह उसके कुल 8,383 करोड़ रुपये के ऋण में से 70% एक ही कंपनी HDIL को देना और अन्य कई गड़बड़ियों का उजागर होना था।