Pune Court | 2. 40 करोड़  की ठगी का मामला ! उद्यमी गौतम पाषाणकर, उसकी बेटी रीनल पाषाणकर की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत ख़ारिज 

पुणे (Pune News) : Pune Court | ग्राहकों दवारा फ्लैट खरीदने के लिए पूरे पैसे देने के बावजूद उन्हें समय पर  फ्लैट  पर  कब्ज़ा नहीं दिया । साथ ही फ्लैट खरीदी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए वापस मांगने के मामले में उद्यमी गौतम पाषाणकर (Gautam Pashankar) और उनकी बेटी रीनल पाषाणकर (Renal Pashankar) की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिका कोर्ट (Pune Court) ने खारिज कर दी है।  सत्र न्यायाधीश वी डी निंबालकर (Sessions Judge V D Nimbalkar) ने यह फैसला सुनाया है।

 

इस मामले में गौतम पाषाणकर, रीनल पाषाणकर और दिप विजय पुरोहित (Vijay Purohit) (नि – कल्याणीनगर)  के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन (Shivaji Nagar Police Station) में केस दर्ज किया गया है।  इस मामले नरेंद्र पंडितराव पाटिल (Narendra Panditrao Patil) (उम्र 42, नि – पंचवटी) ने शिकायत दर्ज कराई है। पाटिल ने प्रोक्झिमा क्रिएशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन (Proxima Creation Building Construction) खराड़ी की सी बिल्डिंग में फ्लैट नंबर पी 101 व पी 102 खरीदना का निश्चिय किया था। इसके लिए तय बातचीत के अनुसार 2 करोड़ 87 लाख रुपए का करारनाम तैयार किया गया।  इस लेनदेन में पाटिल से 3 करोड़ 40 लाख रुपए लिए गए।  पैसे लेने के बाद भी उन्हें फ्लैट कब्जे में नहीं दिया और साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया।

इसके विपरीत फ्लैट पी 102 का खरीदी डॉक्युमेंट्स सुशील झोरर (Sushil Jhorar) दवारा मनीष गोरद ( Manish Gorad) के नाम किया गया  ।  जबकि फ्लैट पी 101 गणेश शिंदे (Ganesh Shinde) के नाम पर कर दिया गया।

 

इस मामले में जब शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया तो शिकायतकर्ता को पाषाणकर ने अपने जंगली महाराज रोड (Jungli Maharaj Road) के कार्यालय में बुलाया। वहां पाषाणकर और उनकी नौकरी ने पाटिल की जोरदार पिटाई कर दी।  इस मामले में केस दर्ज होने के बाद गौतम और रीनल पाषाणकर ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।  इसका सरकारी वकील राजेश कावेडिया  (Public Prosecutor Rajesh Kavedia) ने विरोध किया।