Pune Court | फरारी के दौरान बाराते को घर में शरण देने वाले वकील की जमानत अर्जी पर कोर्ट का निर्णय, जाने 

पुणे (Pune News), 11 सितंबर : मकोका (MCOCA) के अनुसार कार्रवाई और ठगी, जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज (Pune Court) होने के बाद फरार रहे सुचना का अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र बाराते (Ravindra Barhate)  को घर में शरण देने के मामले में वकील को मकोका कोर्ट (MCOCA Court) ने 15 हज़ार रुपए के  निजी मुचलके पर जमानत (Pune Court) दे दी है।  स्पेशल न्यायाधीश एस आर नावंदर (Special Judge S R Navandar) ने यह जमानत दी है।

 

ऐड. सागर संजय म्हस्के (Adv. Sagar Sanjay Mhaske) (उम्र 32, नि – म्हस्के बस्ती, आलंदी रोड) को जमानत मिली है। हड़पसर पुलिस (Hadapsar Police) ने उसे गिरफ्तार (Arrest) किया था।  उसने ऐड. तुषार चव्हाण (Adv. Tushar Chavan) के जरिये जमानत के लिए आवेदन किया था। इसमें ऐड. शंकर कदम (Adv. Shankar Kadam) और ऐड. विपिन मिश्रा (Adv. Vipin Mishra) ने मदद की।

इस मामले में बाराते, उसकी पत्नी, बेटे सहित 21 लोगों के खिलाफ हड़पसर पुलिस स्टेशन (Hadapsar Police Station) में केस दर्ज है।  बाराते पर मकोका सहित एक दर्जन से अधिक मामले में केस दर्ज है।

 

जांच में यह साफ हुआ कि फरारी के दौरान ऐड. म्हस्के ने उसे अपने घर में शरण दी थी।  इसके आधार पर पुलिस ने म्हस्के को  किया था।  उसके खिलाफ मकोका (MCOCA), एट्रोसिटी (Atrocity) सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है।

 

 

 

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