Pune Crime | अलीशान कार को सस्ते में देने के बहाने 43 लाख की ठगी, कोर्ट ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया आदेश

पुणे (Pune News) : एक अपराध में जब्त किया गया आलिशान विदेशी कार कम पैसों में देने के बहाने लाखों रुपए ठगी (Fraud) करने का मामला (Pune Crime) सामने आया है।  इस मामले (Pune Crime) में एक फर्जी आयपीएस अधिकारी (Fake IPS Officer) भी शामिल है। कोर्ट (Court) ने समर्थ थाने को इस संबंध में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

रौनक दिलीप ओसवाल (Raunak Dilip Oswal) (नि. पदमजी पार्क, भवानी पेठ) ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिसके अनुसार उस्मान हाशमुददीन तांबोळी (Usman Hashmuddin Tamboli,,), अर्शद उस्मान तांबोळी ( Arshad Usman Tamboli), मन्सूर अब्दुल गफूर सय्यद ( Mansoor Abdul Ghafoor Sayyed) (पदमजी पार्क, भवानी पेठ) हमीद सय्यद (Hameed Sayyed) और अहमद सय्यद (Ahmed Sayyed) (भवानी पेठ) के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश सोमवार को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जान्हवी केळकर (Jahnavi Kelkar) ने दी।

कोर्ट (Court) में दाखिल शिकायत के मुताबिक, रौनक औसवाल और तंबोली व सैयद के पुराने पारिवारिक संबंध हैं। एक मामले में जब्त ‘पोर्शे’ कार को ओसवाल को 50 लाख रुपये में बेचा गया था और उसने 43 लाख रुपये लिए थे। आईपीएस अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी (IPS officer Prashant Suryavanshi) को वाहन लेने का प्रयास करना था। उन्होंने सूर्यवंशी को ओसलवाल से मिलवाया था। 43 लाख रुपये देने के बाद भी कार नहीं मिली। जिसके बाद ओसवाल को पता चला की सूर्यवंशी एक नकली आईपीएस अधिकारी है।

मामले में ओसवाल ने 15 जून को समर्थ थाने में धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नरेट (Pune Police Commissionerate) में भी आवेदन किया था। चूंकि तंबोली और सैयद मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने अदालत में अपील की। अ‍ॅड. सेउल शहा (Adv. Seul Shah) ने ओसवाल की ओर से कोर्ट में दलील दी। कोर्ट में अपने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जानव्ही केळकर ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

 

 

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