Pune Crime | नाबालिग लड़की से प्रेम का इजहार कर शादी की इच्‍छा जताने वाला 25 वर्षीय युवक निर्दोष मुक्‍त

पुणे : Pune Crime | नाबालिग लड़की से लैंगिक उद्देश्‍य के बिना प्रेम का इजहार कर शादी की इच्‍छा  जताना लैंगिक अपराध नहीं है. यह फैसला कोर्ट (court) ने 25 वर्षीय युवक के बाल लैंगिक अत्‍याचार के मामले में सुनाते हुए युवक को (Pune Crime) निर्दोष करार देते हुए मुक्‍त कर दिया है. यह फैसला न्‍यायाधीश के के जहागिरदार ने सुनाया है.

 

कोर्ट ने कहा कि लड़की ने गाड़ी में बैठने का विरोध नहीं किया. साथ ही इस मामले में महत्‍वपूर्ण गवाहों के बयान नहीं लिए गए. ऐसे में आरोपी द्वारा अपहरण करने और छेड़छाड़ की बात साबित नहीं होती है.

 

युवक की तरफ से कोर्ट में ऐड. श्रीधर एस हुद्दार (Adv. Sridhar S Huddar) ने दलील पेश की. उन्‍होंने कहा कि उनके क्‍लाइंट ने किसी लैंगिक उद्देश्‍य से कुछ नहीं किया. ऐसे में यह घटना लैंगिक अत्‍याचार की श्रेणी में नहीं आता है. इस दौरान उन्‍होंने हाईकोर्ट (High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) द्वारा ऐसे ही मामले में सुनाए गए फैसले का हवाला दिया.

 

युवक 17 वर्षीय लड़की को उसके जन्‍मदिन पर कार में बिठाकर ले गया था और अपने प्रेम का इजहार करते हुए शादी करने की इच्‍छा जताई थी. इस मामले में भोसरी पुलिस स्‍टेशन (Bhosari Police Station) में लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में 2019 में केस (case) दर्ज किया गया था. जन्‍मदिन पर और उससे पहले भी युवक ने अपने प्रेम का इजहार किया था. इस दलील को मानते हुए कोर्ट ने युवक को निर्दोष मुक्‍त कर दिया है.

 

 

 

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