पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट : बोपोड़ी में 2400 स्क्वेयर मीटर का प्लॉट देने का निर्णय

पुणे, 16 जुलाई , समाचार ऑनलाइन- पुणे मनपा की बोपोड़ी स्थित 2400 स्क्वेयर मीटर जगह बिना टेंडर महामेट्रो को देने का निर्णय स्थायी समिति की बैठक में मंगलवार को लिया गया। इस जगह का इस्तेमाल मेट्रो स्टेशन तथा पार्किंग सुविधा के लिए किया जाएगा।

बोपोड़ी सर्वे नंबर 10 सी।टी।एस।नं। 3359, 3360 स्थित करीब 2400 स्क्वेयर मीटर जगह बिना टेंडर महामेट्रो को देने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था। मनपा आयुक्त द्वारा पेश किए इस प्रस्ताव में जगह देते समय कुछ सिफारिशे की गई थीं। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद मनपा की प्रॉपर्टी के बाजू में संबंधित विभाग के निर्देश अनुसार कंपाउंड वाल बनाकर दी जाए। जगह उपलब्ध कराने के बाद परिसर का मेन्टेनेंस और संरक्षण मेट्रो द्वारा किया जाए। वर्किंग स्पेस के रूप में इस्तेमाल होने वाली जगह कार्य पूरा होने के बाद पहले जैसे ही कराना महामेट्रो को अनिवार्य होगा। उद्यान में आने वाले नागरिक व कर्मचारियों को कोई भी परेशानी नहीं हो इसकी सावधानी मेट्रो रेल द्वारा बरती जाए। महामेट्रो द्वारा किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन के मेन्टेनेंस की संपूर्ण जिम्मेदारी महामेट्रो के पास होगी।

यह 2400 स्क्वेयर मीटर क्षेत्र की जगह बिना टेंडर मनपा द्वारा महामेट्रो को उपलब्ध कराई जाएगी। एस्टिमेट कॉस्ट के अनुसार इस जगह की कीमत 6 करोड़ 82 लाख रुपए है। जो पुणे मेट्रो में मनपा का हिस्सा है, उसमें से कम किया जाएगा। पुणे मनपा की मालिकियत होने से हर वर्ष एक रुपया किराए से 30 वर्ष की अवधि के लिए जगह को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

हॉकर्स का लाइसेंस ब्लड रिलेशन में हस्तांतरित होगा पुणे मनपा की सीमा में व्यवसाय करने वाले अधिकृत हॉकर्स के लाइसेंस सीधे अन्य व्यवसायियों को हस्तांतरित किए गए हैं। यह पद्धति गैरकानूनी है। इसलिए अब हॉकर्स लाइसेंस हस्तांतरित करने नीति बनाई गई है। इसके अनुसार केवल ब्लड रिलेशन में ही हॉकर्स लाइसेंस को हस्तांतरित कर सकते हैं। इस बारे में प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था, उसे मंजूरी दी गई।

केंद्र सरकार की हॉकर्स पॉलिसी 2014 के अनुसार शहर के 29 हजार 786 हॉकर्स का बायोमेट्रिक सर्वेक्षण किया गया है। अब तक 20 हजार 962 अधिकृत हॉकर्स को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। इस अधिकृत हॉकर्स में से किसी की मौत हो गई या स्थायी रूप से  विकलांगता आने पर उनका हॉकर्स का लाइसेंस केवल ब्लड रिलेशन में हस्तांतरित किया जा सकता है। हॉकर्स की पति या पत्नी या हॉकर्स व्यवसाय पर निर्भर उनके बच्चों के नाम पर लाइसेंस हस्तांतरित कर सकते हैं। पहले लाइसेंस किसी के भी नाम पर हस्तांतरित किया जाता था, लेकिन अब एक हजार रुपए शुल्क देकर केवल ब्लड रिलेशन में हॉकर्स लाइसेंस हस्तांतरित कर सकेंगे।