Pune News | तय अवधि जमा रकम वापस करने में टालमटोल ; साहिल रिसॉर्ट एंड स्पा इंडिया लिमिटेड को ग्राहक आयोग का झटका, ब्याज सहित रकम वापस करने का आदेश

पुणे : समाचार ऑनलाइन – Pune News | तय अवधि पर अच्छा ब्याज देने का लालच देकर सीनियर सिटीज़न (Senior Citizen) दम्पत्ति से तय अवधि के लिए पैसे लेकर पैसे वापस करने में टालमटोल करने वाले साहिल रिसॉर्ट एंड स्पा इंडिया लिमिटेड कंपनी (Resort & Spa India Limited Company)  को ग्राहक आयोग (customer commission,pune ) ने झटका दिया है। जमाकर्ता के निवेश की रकम 10 लाख रुपए 12% ब्याज सहित शिकायतकर्ता को वापस करने का आदेश आयोग ने दिया है।

पुणे (Pune News) अतिरिक्त जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग (District Customer Grievance Redressal Commission) के अध्यक्ष जे वी देशमुख, (Chairman JV Deshmukh) सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवलेकर ने यह आदेश दिया है। इसे लेकर सुखदा जयंत साठे व जयंत श्रीधर साठे (नि – शुक्रवार पेठ ) ने ग्राहक आयोग से साहिल रिसॉर्ट एंड स्पा इंडिया लिमिटेड कंपनी (Sahil Resort & Spa India Limited Company) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता की तरफ से ऐड. ज्ञानराज संत (Add. Gyanraj Saint) ने दलील पेश की।

शिकायतकर्ता ने संबंधित कंपनी में 2011-2012 में कुल दस लाख रुपए तीन वर्षों के लिए वार्षिक साढ़े 12% ब्याज (Interest) पर जमा किया था। तय अवधि पूरी होने के बाद कंपनी ने मूल रकम के साथ ब्याज देने का भरोसा दिया था। इसके अनुसार कंपनी ने ब्याज (Interest) की रकम कभी हर महीने, कभी तीन महीने में तो कभी छह महीने में दिया। लेकिन तय अवधि समाप्त होने के बाद शिकायतकर्ता ने जब जमा राशि और उस पर ब्याज की रकम की मांग की तो कंपनी ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर टालमटोल की।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने फरवरी 2017 में वकील के जरिये नोटिस भेजकर मूल रकम और ब्याज (Interest) की मांग की थी। लेकिन कंपनी दवारा रकम वापस नहीं किये जाने की शिकायत आयोग से की गई थी। आयोग ने कंपनी को नोटिस भेजा। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी आयोग के समक्ष हाजिर नहीं हुआ. इसलिए आयोग ने कंपनी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू की। इसी के तहत यह आदेश दिया गया है.

अन्यथा 15% ब्याज के साथ पैसे देने होंगे आदेश के बाद 45 दिनों में यह रकम वापस नहीं करने पर मूल रकम पर 15% ब्याज देना होगा। साथ ही शिकायतकर्ता के नुकसान भरपाई के रूप में एक लाख 40 हज़ार रुपए और शिकायत के खर्च का 35 हज़ार रुपए देने का भी आदेश दिया गया है।

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