Pune News : हैवानियत! पीरियड्स के दौरान हेल्पर ने किया महिला का बलात्कार, आरोपी को 7 साल की जेल

पुणे : ऑनलाइन टीम – हेल्पर के रूप में काम करने वाले आरोपी ने अपने सहकारी महिला से बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने 15 हजार का जुर्माना और सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी दूसरे राज्य से है। वह यहां सुपरवाइज़र का काम करता है। यह फैसला जिला और सत्र न्यायाधीश एस. आर. पुरवार ने सुनाया। दोषी ने पीरियड्स के दौरान महिला से बलात्कार किया था।

गोविंदसिंग (31, नि. उत्तरप्रदेश) दोषी का नाम है। पीड़िता ने बलात्कार की शिकायत महिला दक्षता समिती से शिक्रापूर में दर्ज कराई थी। यह घटना 10 मई 2015 को शिक्रापूर पुलिस थाने क्षेत्र में घटी। आरोपी और पीडित एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी के ही रूम में रहते थे। पीरियड्स होने के कारण महिला काम पर नहीं गयी थी। घटना के दिन गोविंद सिंग रोटी मांगने के बहाने पीड़िता के घर आया था।

आरोपी ने पूछा की कल की रोटी है क्या? पीड़िता ने जवाब दिया है हां रोटी है दे रही हूँ। तब तक आरोपी घर के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर पीड़ित के साथ बलात्कार किया। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में ऐसा कहा। इस  मामले में शिक्रापूर पुलिस में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 15 हजार रुपए का जुर्माना सुर 7 साल की सजा सुनाई।

बचाव पक्ष के वकीलों ने बचाव में कहा कि पीड़ित और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे। लेकिन, सरकारी वकील ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान उसके साथ बलात्कार करने का कार्य आरोपी की विकृति को दर्शाता है। चाहे वह प्रेम संबंध हो या न हो, उसकी मर्जी के बिना रिश्ता नहीं हो सकता। यही बलात्कार उसने अपने साथ किया। इसलिए आरोपी को सजा मिलनी चाहिए।