पुणे : Pune News | राज्य परिवहन शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Director General of police) के अनुसार, हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों पर पहले अपराध के लिए 500 रुपये और उसके बाद के प्रत्येक अपराध के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पुणे (Pune News) में इस साल हेलमेट एक्शन के 18 से 20 लाख मामले हैं। इसलिए, हेलमेट जुर्माना की बढ़ी हुई राशि से पुणेकर को बहुत नुकसान होनेवाला है; साथ ही, यातायात उल्लंघन के विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
राज्य में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम (motor vehicle act) 2019 लागू किया जा रहा है। इसी के तहत ट्रैफिक नियमों (traffic rule) के तहत जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। राज्य के परिवहन विभाग ने एक दिसंबर को जुर्माने की राशि को लेकर अधिसूचना जारी की थी। हालाँकि, इसमें कुछ अस्पष्टता थी। अब राज्य परिवहन शाखा (State Transport Branch) के अपर पुलिस महानिदेशक ने नए जुर्माने को लागू करने के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें हेलमेट न पहनने के पहले अपराध के लिए पांच सौ रुपये और उसके बाद के प्रत्येक अपराध के लिए पंद्रह सौ रुपये का जुर्माना शामिल है; पिछले आदेश में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह जुर्माना पांच हजार किए जा चुके हैं।
… तो लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा
1 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि हेलमेट नहीं होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नई अधिसूचना में लाइसेंस रद्द (license canceled) करने की शर्त को निरस्त कर दिया गया है।
पुलिस के आदेश को ठुकराना पड़ेगा महंगा
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अधिसूचना में ‘पुलिस के आदेशों को ठुकराने’ वालों पर 200 रुपये के बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ‘पुलिस आदेश से इंकार’ के अपराधों में नो-एंट्री, सिग्नल की अवज्ञा, एकतरफा सड़क पर विपरीत दिशा में जाना, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सीट शामिल है। पहले अपराध के लिए पांच सौ रुपये और उसके बाद के प्रत्येक अपराध के लिए पंद्रह सौ रुपये देने होंगे।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) द्वारा जारी अधिसूचना
अपराध का प्रकार पुराना दंड नया दंड
पुलिस आदेश को नकारना – 200 पहला अपराध – 500 / उसके बाद का अपराध – 1500
अनधिकृत ड्राइवर – 200 – 5000
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना – 500 – 5000
परमिट खत्म होने के बाद भी गाड़ी चलाना – 500 – 5000
वाहन रेसिंग – 2000 पहला अपराध – 5,000 / उसके बाद का अपराध – 10,000
बिना किसी कारण के हॉर्न बजाना – 200 पहला अपराध – 500 / उसके बाद का अपराध – 1500
बीमा के बिना ड्राइविंग – 200 पहला अपराध – 2000 /उसके बाद का अपराध – 4000
गति सीमा का उल्लंघन -1000 दुपहिया-तिपहिया वाहन -1000/हल्का वाहन 4000
फैंसी नंबर प्लेट – 1000 पहला अपराध – 500 /उसके बाद का अपराध – 1500
बिना हेलमेट – 500 पहला अपराध 500 / उसके बाद का अपराध – 1500
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