लड़कियों के अपहरण को लेकर खुले आम बयान देकर मुसीबतों में घिरे भाजपा विधायक राम कदम की चहुँओर से कड़ी निंदा की जा रही है। उनका बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार अपहरण जैसी वारदात में मदद करने की भांति हैं। यह बताकर मानवी हक संरक्षण और जागृति संस्था ने घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र से लड़कियों की गुमशुदगी के दर्ज मामलों में विधायक कदम की जांच करने की मांग की है।
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संस्था के उपाध्यक्ष डॉ. अभिषेक हरीदास, अध्यक्ष विकास कुचेकर, निदेशक आण्णा जोंगदंड, महाराष्ट्र अध्यक्ष सतिश लालबिगे, मुरलीधर दलवी ने एक विज्ञप्ति के जरिए कहा है कि, महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लड़कियों की गुमशुदगी के तीन हजार मामले दर्ज हैं। विधायक राम कदम का बयान धारा 363 के अनुसार अपहरण जैसी वारदात में मदद करने महिलाओं की छेड़छाड़ समान है। उन्होंने खुद खुले आम यह बयान देकर कबूली दी है।
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