Rashmi Shukla | फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला के वकील का कोर्ट में बड़ा खुलासा

मुंबई (Mumbai News) : राज्य के फोन टैपिंग मामले (Phone Tapping Case) में स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट (State Intelligence Department) के तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) के वकील ने कोर्ट (Court) में बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने ही रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) को कुछ लोगों के फोन टैप करने की अनुमति दी थी। ऐसा वकील ने कोर्ट में कहा था। महाराष्ट्र पुलिस दल (Maharashtra Police Team) में कथित तौर पर तबादले में भ्रष्टाचार की शिकायत की सच्चाई जानने के लिए यह अनुमति दी थी, यह जानकारी शुक्ला की ओर से वकील ने दी।

 

रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) की याचिका पर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे (S S Shinde) और एन.जे. जमादार (N.J. Jamadar) के खंडपीठ के सामने हुई। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) द्वारा शुक्ला पर दर्ज किए गए एफआईआर (FIR) को उन्होने चुनौती दी है। इस संबंध में हुए सुनवाई में शुक्ला के वकील महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) उच्च न्यायालय (High Court) को जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) के डीजीपी ने कुछ फोन नंबर को टैप करने का आदेश दिया था। यह नंबर राजनीतिक व्यक्ति से संबंध रखनेवाले कुछ मध्यस्थों के थे। भ्रष्टाचर में लिप्त यह व्यक्ति इच्छित जगह पर तबादला कराने के लिए पुलिस अधिकारियों से बड़ी रकम वसूलते थे।

 

शुक्ला के वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि डीजीपी (DGP) के आदेश पर शुक्ला शुक्ला ने यह कार्रवाई की। वो सिर्फ आदेश का पालन कर रही थी। शुक्ला ने भारतीय टेलीग्राफ नियम (Indian Telegraph Rules) के अनुसार राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) की अनुमति ली थी।

 

17 जुलाई से 29 जुलाई 2020 के दौरान कुंटे ने फोन टैपिंग (phone tapping) के संदर्भ में अनुमति दी थी। हालांकि उसके बाद उन्होने कहा कि अनुमति मांगते समय गलत जानकारी दी गई। अब शुक्ला को बली का बकरा बनाया जा रहा है।

 

अपराध रोकने के लिए वायरलेस संदेश टैप करना वैध है, ऐसा जेठमलानी ने कहा। इस बीच रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैदराबाद में कार्यरत है।

 

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