समाचार ऑनलाइन – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने PMC बैंक के बाद एक और प्राइवेट बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है. RBI ने अब लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है और उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रूल के तहत प्रतिबंधित कर दिया है. अब बैंक को PCA में रख दिया गया है. बताया जा रहा है कि जब तक इस बैंक की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक बैंक किसी तरह के नए लोन नहीं दे सकती.
क्या है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैंक के निदेशकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है.इसके बाद से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जाँच कर रही है. उन पर 790 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है.रेलीगेयर फिनवेस्ट कंपनी द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था.कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने बैंक में 790 करोड़ रुपये की FD की थी, जिसमें घोटाला कर दिया गया. इसके बाद बैंक के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इस जानकारी के सामने आने के बाद बैंक के शेयरों में भी तेजी से गिरावट आई है।
क्यों लक्ष्मी विलास बैंक को रखा गया PCA में
इस नियम के तहत, जब रिज़र्व बैंक को लगता है कि कोई बैंक के पास अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त धन नहीं है.इसके अलावा, यदि बैंक द्वारा ऋण नहीं चुकाया जाता है, तो बैंक को PCA के दायरे में डाल दिया जाता है.जब तक बैंक की स्थिति में सुधार नहीं आता, तब तक बैंक को नए ऋण देने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं.
ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर –
इस फैसले से ग्राहकों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और न हीं बैंक की कोई नई शाखा खुलेगी.साथ ही नई भर्तियां नहीं की जा सकती.इसलिए उपभोक्ताओं को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है. उनका पैसा सुरक्षित रहेगा.
इस बैंक पर भी लगा है प्रतिबंध
RBI ने इस बैंक को दूसरी रिज की श्रेणी में रखा है, इसलिए बैंक नई शाखाओं के साथ-साथ नए ऋण भी नहीं दे सकता. इस बैंक के अलावा, देना बैंक पर भी नए ऋण जारी करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है.
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