चुनाव के काम से इंकार करनेवाले शिक्षकों को राहत

औरंगाबाद। समाचार ऑनलाइन

छुट्टी या जब कोई कामकाज न हो तब शिक्षकों को चुनाव संबन्धी कामकाज सौंपने में कोई हर्ज नहीं है। यह राय जताते हुए हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने चुनाव के कामकाज से इंकार करनेवाले शिक्षकों को राहत दी है। साथ ही ऐसे शिक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज कराने संबन्धी निर्वाचन अधिकारी के आदेश को भी खारिज कर दिया।

कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चुनाव का कामकाज सौंपा जा सकता है, यह भी न्यायमूर्ति आरएम बोर्डे और न्यायमूर्ति एएम धवले की बेंच ने अपने फैसले में कहा है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अहमदनगर जिलाध्यक्ष संजय शेलके औऱ अन्य छः लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। निर्वाचन अधिकारी ने उनपर सौंपी बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी से इंकार करने पर शिक्षा अधिकारी को उनके खिलाफ मामले दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एक अगस्त को जलगांव मनपा के चुनाव घोषित किए गए हैं। इसके लिए मनपा आयुक्त ने अमलनेर के प्रताप महाविद्यालय और धामनगांव के कला महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चुनाव के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस आदेश के खिलाफ प्रताप महाविद्यालय के डॉ अमित बाबूराव पाटिल और अन्य 57 व धामनगांव कॉलेज के केएम पाटिल और अन्य 25 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।