नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – शनिवार को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को Know Your Customer (KYC) के लिए धर्म से जुडी जानकारी नहीं देनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बैंक अकाउंट खोलने या मौजूदा खाते के लिए बैंक को KYC में धर्म से जुडी जानकारी नहीं देनी होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि बहुत जल्द KYC फॉर्म में धर्म के बारे में जानकारी देनी पड़ सकती है. इससे एनआरओ एकाउंट्स खोलने और मुस्लिम के अलावा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यको को प्रॉपर्टी होल्डिंग में मदद मिल सकती है. कहा गया था था इसमें म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत से आने वाले प्रवासी भी शामिल नहीं होंगे।
Rajeev Kumar, Secretary, Department of Financial Services, Union Ministry of Finance: There is no requirement for Indian citizens to declare their religion for opening/existing bank account or for KYC. Do not fall for baseless rumours about any such move by banks. (file pic) pic.twitter.com/XYjmR2XNLD
— ANI (@ANI) December 21, 2019
फेमा डिपॉजिट रेगुलेशन में संशोधन का दावा
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आकर लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है एयर वह व्यक्ति इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक है तो भारत सरकार उसे भारत में केवल एक NRO अकाउंट खोलने की अनुमति देगी।
visit : punesamachar.com