सर्वना भवन के मालिक की उम्रकैद की सजा बरकरार

नई दिल्ली (आईएएनएस) : समाचार ऑनलाईन – सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दक्षिण भारतीय होटल चेन सर्वना भवन के मालिक पी.राजगोपाल की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने राजगोपाल के अपने कर्मचारी प्रिंस शांताकुमार की अक्टूबर 2001 में हत्या के लिए यह सजा सुनाई है। राजगोपाल ने एक ज्योतिषी की सलाह पर प्रिंस शांताकुमार की पत्नी से शादी करने के लिए उसकी हत्या कर दी थी।

न्यायमूर्ति एन.वी.रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजगोपाल को समर्पण करने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया। शीर्ष अदालत का फैसला मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के फैसले पर आया है।उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत द्वारा दी गई 10 वर्ष की सजा को और बढ़ा दिया था।