सेना का वरिष्ठ अधिकारी यौन शोषण का दोषी करार!

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन – भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया के तहत अधिकारी को सेना से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ वक़्त पहले इस अधिकारी के खिलाफ एक कैप्टन रैंक की महिला ने यौन शोषण की शिकायत की थी।

उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि 2015 में इस वरिष्ठ अधिकारी ने म्यांमार में सीमा पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके चलते उसका प्रमोशन भी हुआ था। हालांकि, दोषी पाए गए अधिकारी ने इस प्रकरण को सेना के भीतर चल रही गुटबाजी बताया है। उसका कहना है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की है।

वहीं, सूत्रों का कहना है कि मेजर जनरल के खिलाफ किया गया कोर्ट मार्शल के फैसले को अभी आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। सेना के कानूनों के तहत यह अनुमति लेना अनिवार्य है। कोर्ट मार्शल वेस्टर्न आर्मी कमांड चंडीमंदिर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी ने की। संबंधित अधिकारी को आईपीसी की धारा 354A (यौन शोषण का दोषी), धारा 45 (अनुचित व्यवहार का दोषी) के तहत दोषी करार दिया गया है। आरोप है कि मेजर जनरल ने महिला अधिकारी को अपने कमरे में कोहिमा में बुलाया और उन्हें गलत तरीके से छुआ और दुर्व्यवहार किया था।