शशि थरूर को अग्रिम जमानत, देश छोड़ने की इजाजत नहीं

नई दिल्ली। समाचार ऑनलाइन

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने थरूर को साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुये थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए कहा कि, ‘वह प्राय: विदेश जाते रहते हैं और वह बाहर ही बस सकते हैं। नारायण सिंह एवं बजरंगी सहित कुछ प्रमुख गवाह अभी तक थरूर के साथ काम कर रहे हैं तथा वह उन्हें प्रभावित कर सकते हैं।
थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अभिवक्ता कपिल सिब्बल एवं अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने पहले जो कहा था, अब वह उससे ठीक विपरीत बात कर रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि आरोपपत्र पेश होने से पहले थरूर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जानी चाहिए।

गौरतलब हो कि कोर्ट ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था और माना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त आधार है। गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं।
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को दायर अपने आरोप पत्र में थरूर पर सुंनदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अदालत को मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा किया।

विदेशों में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड्स से नहीं मिल सकेंगे थरूर: स्वामी

कोर्ट के पैसले पर टिप्पणी करते हुए सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शशि थरूर पर व्यक्तिगत हमला किया और कहा, हां, वो अब विदेशों में जाकर अपनी अलग-अलग गर्लफ्रेंड्स से नहीं मिल सकेंगे। ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। शशि थरूर कोई तिहाड़ जेल में नहीं हैं। वह सोनिया और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं, आखिर वो भी ‘बेल वाले’ हैं।