गांधी परिवार को झटका, 2 हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – हेराल्ड हाउस केस में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के प्रकाशकों एवं गांधी परिवार को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि एजेएल ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने एजेएल की अर्जी खारिज करते हुए दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस खाली करने का नोटिस दिया है।

केंद्र सरकार ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के अपने आदेश में कहा है कि नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर के प्रकाशक ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। इसके पहले एजेएल का पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सरकार दुर्भावना के साथ हेराल्ड भवन को खाली कराए जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक फैसले के तहत हेराल्ड भवन की लीज को कैंसिल कर दिया था। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि हेराल्ड हाउस खाली नहीं करने पर अधिनियम 171 का उल्लंघन माना जाएगा और सरकार कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने इससे पहले आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार हेराल्ड हाउस का पट्टा रद्द करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड एवं इसके सहयोगी प्रकाशन जनता के सामने सच्चाई रख रहे हैं और हकीकत को मौजूदा सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।