छोटे कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, अब 40 लाख रुपए के टर्नओवर पर जीएसटी

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल ने आज कारोबारियों लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। ये काउंसिल की 32वी बैठक थी। जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम और जीएसटी की सीमा में कई बदलाव किए हैं।

ये फैसले लिए गए –
– अभी 20 लाख रुपए तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं। अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे।

– छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी वो लिमिट 20 लाख रुपए कर दी गई है।

– छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं होगा।

– कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी तक ये सीमा 1 करोड़ रुपए थी। ये नई सीमा 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी।

– एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है। 1 अप्रैल 2019 से इन कारोबारियों को साल में 1 ही रिटर्न भरना होगा। हालांकि इन छोटे कारोबारियों को हर तिमाही टैक्स भरना होगा। पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था।

– इस बैठक में 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। इन पर 6 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

– केरल को 2 साल के लिए 1 फीसदी आपदा सेस लगाने की मंजूरी भी दे दी है।

– अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकान पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला टाल दिया गया है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होते हैं। ये बैठक आज दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई । जीएसटी से जुड़े हुए सभी मामलों पर फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है।