चार्जशीट दाखिल करने पर स्टे लगाया जाए; अर्णब गोस्वामी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका 

 

मुंबई, 4 दिसंबर 

अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में आरोपी रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने व आगे की क़ानूनी कार्रवाई पर स्टे लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अलीबाग पुलिस ने पिछले साल यह मामला बंद कर दिया था।  राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने राज्य की सीआईडी को इस मामले की फिर से जांच करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।  नाईक आत्महत्या मामले में गोस्वामी आरोपी है।  पिछले महीने उन्हें अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था।  बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बंद हो चुके मामले की फिर से जांच के आदेश दिए है। इसकी समरी रिपोर्ट पेश की गई और खासकर मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया था।  फिर से जांच का आदेश देने का अधिकार गृहविभाग या किसी विभाग के पास नहीं है।

नवंबर में अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोस्वामी के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की घोषणा की थी।  इसका मतलब राज्य सरकार जांच में हस्तक्षेप कर रही है. कोर्ट के आदेश के बिना फिर से जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।  इसलिए सीआईडी दवारा की जा रही जांच गैरकानूनी है।  एफआईआर रद्द करने के संदर्भ में दायर याचिका में सुधार करने की परमिशन दी जाए।  चार्जशीट दाखिल करने के साथ आगे की क़ानूनी कार्रवाई पर स्टे लगाया जाए।