पटाखे फोड़ने के समय में सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव 

नई दिल्ली | समाचार ऑनलाइन – बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने के फैसले में रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने अपने इस आदेश में बदलाव किया है। इस पर कोर्ट का कहना है कि, तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोड़ने के लिए समय में बदलाव होगा लेकिन यह अवधि दिन में दो घंटे से अधिक नहीं होगी। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि, दीपावली पर ‘हरित पटाखों’ का उपयोग करने का आदेश दिया गया।  यह आदेश दिल्ली-एनसीआर के लिए है। भारत के बाकि राज्यों के लिए नहीं है।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि,  8 से 10 बजे तक की वजह राज्य के लोगों को 4.30 बजे से 6.30 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने आज कहा कि, यदि राज्य चाहता है तो राज्य सरकार दो घंटे की अवधि को सुबह में एक घंटे और शाम को एक घंटे में बांट सकती है। यह तमिलनाडु के लिए एक विशेष छूट है।  जहां पारंपरिक रूप से सुबह दिवाली मनाई जाती है। यह छूट अन्य राज्यों पर लागू नहीं होगी। उत्तर भारत में रात को दिवाली मनाई जाती है।

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बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने  23 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि, केवल लाइसेंस धारक ही पटाखे बेच सकते हैं। पटाखों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल ना हो। कम प्रदूषण वाले पटाखे ही फोड़े जाएं। इसके साथ ही दिवाली पर आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकते हैं। वही क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 20 मिनट ही पटाखे फोड़ सकते हैं।