जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली | समाचार ऑनलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जज लोया की मौत की एसआईटी से जांच के लिए दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका बॉम्बे वकील एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में ही लोया की कथित रहस्यमय हालात में मौत के मामले में विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अब कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचूड़ की एक खंडपीठ ने कहा, ‘हमने समीक्षा याचिका और जुड़े कागजात को सावधानीपूर्वक पढ़ा है, लेकिन हम आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।’
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जज लोया सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसके एक आरोपी अमित शाह थे लेकिन जिन्हें बाद में आरोप मुक्त कर दिया गया था। उस समय याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है और न्यायिक अधिकारियों के बयानों से यह स्पष्ट है कि लोया की मौत स्वभाविक तरीके से हुई थी।