सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है सरकार

नई दिल्ली। समाचार एजेंसी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण मामले पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान पीठ का अंतिम फैसला आने तक केंद्र सरकार को कानूनन एससी/एसटी के प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने की इजाजत दे दी है।
अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। अलग अलग हाइकोर्ट के फैसलों के चलते यह प्रमोशन रुक गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला आने तक कानून के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।
दरअसल नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। यूपीए सरकार के समय से ही प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गतिरोध जारी है।