सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के पूर्व सीएफओ की जमानत रद्द की

नई दिल्ली, 12 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भूषण स्टील के पूर्व प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और निदेशक नितिन जौहरी को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। जौहरी को धोखाधड़ी की कथित गतिविधियों के कारण सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने दो मई को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने जौहरी को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली थी। वह न्यायिक हिरासत में था।