सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामले में यूपी सरकार और मेरठ के आईजी से मांगी रिपोर्ट

लखनऊ। समाचार ऑनलाइन
उत्तरप्रदेश के हापुड़ जिले में पिछले महीने मॉब लिंचिंग में जीवित बचे एक व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई हुई। कथित रूप से गोवध के शक में कुछ लोगों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आईजी मेरठ को 2 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिये भी कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आईजी मेरठ को कहा है कि वो याचिकाकर्ता के बयान मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराने के लिये उचित कार्रवाई करें।
आरोप है कि 64 वर्षीय समीउद्दीन और कासिम कुरैशी की 18 जुलाई को उप्र के हापुड़ में कुछ व्यक्तियों के समूह ने गौ वध में शामिल होने के संदेह में कथित रूप से पिटाई की थी। इस पिटाई में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए थे और कुरैशी की बाद में मृत्यु हो गई। इस हमले में जीवित बचे समीउद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट से घटना की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल से जांच कराने और आरोपियों की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने इस मामले की सुनवाई उत्तरप्रदेश से बाहर कराने का अनुरोध भी किया है।
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सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने पीड़ित समीउद्दीन की वकील वृंदा ग्रोवर के आग्रह पर विचार किया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि उत्तरप्रदेश पुलिस ने इस घटना को रोड रेज का मामला बताया है जबकि इसमे 45 वर्षीय मांस कारोबारी कासिम कुरैशी मारा गया था।