सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब बढ़ जाएगी प्राइवेट नौकरी करने वालों की पेंशन 

अब पेमेंट के हिसाब से मिलेगा पेंशन
नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को पूरे वेतन के आधार पर दे। इस फैसले के बाद अब रिटायर्ड कर्मचारियों को कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।
अभी तक ईपीएफओ द्वारा अधिक्तम 15,000 रुपयों तक कि सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन दी जाती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले ईपीएस के तहत साल 1996 में अधिक्तम 15,000 रुपयों का 8.33 प्रतिशत भाग पेंशन के रूप में दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के तहत पेंशन की गणना फूल सैलरी (बेसिक + रिटेंशन बोनस) के आधार पर की जाएगी। कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये महीने है तो अब उसे हर महीने करीब 25,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा जब कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत यह पेंशन सिर्फ 5180 रुपये होता था।
केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फिर से पेंशन की गणना का आधार रिटायरमेंट से पहले के एक साल को बना दिया और 5 साल वाली बाध्यता को खत्म कर दिया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुँचा जहां अक्टूबर 2016 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को पूरे वेतन के आधार पर पेंशन देने का फैसला दिया। इस फैसले के कुछ दिन पहले ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कोय था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की याचिका खारिज करते हुए प्राइवेट कर्मचारियों को कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलने का रास्ता साफ कर दिया है।