अंतरजातीय विवाह  करने वालों को सरकार देगी ढाई लाख रुपए, ऐसे करे आवेदन 

 
 
नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – केंद्र की मोदी सरकार ने समाज में फैली सामाजिक बुराई और जाति व्यवस्था की दीवार को तोड़ने के लिए अंतर्जातीय शादियों को प्रोत्साहन देने में जुटी हैं । इसके लिए सरकार ने एक नई स्कीम सामने लाया है. स्कीम के तहत अगर कोई दलित से अंतरजातीय विवाह करता है तो उस जोड़ी को मोदी सरकार 2 लाख 50 हज़ार रुपए की नकद राशि देगी।
यह आर्थिक मदद डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है । इस योजना की शुरुआत 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने शुरू की थी ।अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इसके लिए आपको एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इन दो तरीकों से योजना का लाभ पाने के लिए करे आवेदन 
नवदंपति अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की शिफारिस के साथ आवदेन करके सीधे डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन को भेज सकते है । यह आवेदन राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप सकते है । इसके बाद यह आवेदन राज्य सरकार या जिला प्रशासन डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन को भेजेगा।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
इसमें शर्त यह है कि नवदंपति में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए। शादी शादी को हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस स्कीम का फायदा उन्ही दंपति को मिलेगा जिन्होंने पहली बार शादी की है।  आवेदन पूरा करके शादी के एक साल के अंदर डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा। अगर दंपति को राज्य सरकार से पहले कोई मदद मिल चुकी है तो इस राशि को कम कर दिया जायगा।
आवेदन के साथ ये जोड़े 
नवदंपति में से जो दलित यानी अनुसूचित जाति समुदाय से हो उसका जाति प्रमाण पत्र आवदेन के साथ  जोड़ना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट भी जोड़ना होगा।  विवाहित होने का हलफनामा भी देना होगा। ऐसे दस्तावेज भी देने होंगे जिससे पता चले की दोनों ने पहली बार शादी  की है । दोनों को अपना आय प्रमाण  भी देना होगा। दोनों को संयुक्त बैंक खाते की जाकारी देनी होगी।