NPA को लेकर आरबीआई ने जारी किया नया नियम, अब कर्ज चुकाने में देरी पर  ये एक्शन लिया जाएगा 

 
 
नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – देश आज सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो है डूबा हुआ कर्ज यानी एनपीए। रिज़र्व बैंक भी बढ़ते एनपीए को लेकर इस तरह परेशानी में है कि वह हर दिन कोई न कोई प्रपोजल लेकर सामने आ रहा है । अब आरबीआई ने डूबे कर्ज को हाशिल करने के लिए नया सर्कुलर लेकर सामने आई है । इसके तहत बैंकों को निर्देश दिए गए है कि किसी कर्जधारक के डिफाल्ट करने के 30 दिन में उसके बैंक अकाउंट की समीक्षा शुरू की जाएगी। पहले एक दिन बाद ही खाते की समीक्षा शुरू हो जाती थी । ऐसे में कर्ज चुकाने में एक दिन की भी देरी होती है तो कर्जदार डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं होगा। अब यह समयसीमा बढाकर 30 दिन कर दी गई है ।
सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था 
आरबीआई के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 2 अप्रैल को गैर संवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था । एनपीए से जुडा आरबीआई का फरवरी 2018 वाला सर्कुलर आरबीआई के पिछले गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच विवाद की वजह बना था ।
NPA पर जारी नया सर्कुलर क्या है
* अब कुल लोन की 75% वैल्यू वाले कर्जदाताओ की मंजूरी जरुरी होगी।
* पहले सभी कर्जदाताओं की मंजूरी जरुरी होती थी ।
* समीक्षा अवधि से 180 दिन में रेजोलुशन प्लान लागू नहीं होता है तो आरबीआई बैंकों से 20 फीसदी अतिरिक्त प्रोविजिनिंग के लिए कहेगा।
* 365 दिन में रेसोलुशन प्लान लागू नहीं होने पर 35% अतिरिक्त प्रोविजिनिंग करनी होगी।