‘इस’ पेंशन योजना के हैं अनेक फायदें, 60 सालों के बाद मिलेगा ‘लाभ ही लाभ’, जानें  

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट 2018-19 में प्रधानमंत्री श्रम योगी सम्मान योजना (PM-SYM) की घोषणा की गई है. इस योजना से पहले, सरकार नागरिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) की सेवाएँ भी उपलब्ध करा रही है.

प्रधानमंत्री श्रम योगी समाज योजना के तहत, 60 वर्ष के बाद 15,000 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति के लिए प्रति माह कम-से-कम 3000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया है. इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करना होगा, फिर सरकार उसी आधार पर आपको फायदा पहुंचाएगी.

किसको मिल सकता है लाभ?

प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही उठा सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष से कम है और वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा है, वह इस योजना में निवेश कर सकता है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, घरेलू श्रमिक, चालक, रिक्शा, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कचरा बीनने वाले, बीड़ी श्रमिक सभी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं.

हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये

योजना को अपनाने वालों को सरकार हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देगी. बशर्ते व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए; व्यक्ति के पास आधार कार्ड और बैंक बचत खाता होना चाहिए.

डिपॉजिट करना होंगे 55 रुपये

अगर कोई 18 साल की उम्र से इस योजना को शुरू करता है, तो उन्हें प्रति माह 55 रुपये का भुगतान करना होगा. साथ ही, यदि कोई व्यक्ति इस योजना को 40 वर्ष की आयु से शुरू करता है, तो उसे प्रति माह 200 रुपये का भुगतान करना होगा. 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, आपको यह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

इस तरह से आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन 

PM- SYM के तहत, कर्मचारियों को मोबाइल फोन, बचत बैंक खातों और आधार नंबर को रजिस्टर करवाना होगा. पात्र व्यक्ति निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में आधार नंबर और बचत बैंक खाते / जन धन खाते को स्व-प्रमाणित करके पीएम-एसवाईएम के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं.
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