राज्‍यसभा में आज पेश होगा तीन तलाक बिल  

नई दिल्‍ली | समाचार ऑनलाइन  
आज तीन तलाक बिल को राज्‍यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ही इस बहुचर्चित विधेयक में तीन संशोधनों को मंजूरी दी थी, जिसके तहत गैर-जमानती प्रावधान में कुछ बदलाव को मंजूर किया गया। साथ ही दो अन्‍य संशोधन को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत दिन तीन तलाक विधेयक में संशोधन से संबंधित तीन बदलावों को मंजूरी दी थी।
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केवल पीड़िता या उसके रिश्‍तेदारों या फिर निकाह के बाद बने रिश्‍तेदारों को ही ऐसे मामलों में FIR दर्ज कराने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्‍त अगर पति-पत्‍नी आपसी विवाद को दूर करने के लिए समझौतों पर सहमत हो जाते हैं तो केस वापस लिया जा सकता है। आरोपी को गैर-जमानती प्रावधानों के तहत कुछ राहत दी गई है। इस संशोधन के बाद भी तीन तलाक को गैर-जमानती अपराध ही रहने दिया गया है, पर ऐसे मामले में मजिस्‍ट्रेट से जमानत मिल सकती है।
विरोधी पार्टियों ने दलील थी कि, तीन तलाक की स्थिति में पीड़िता का पति अगर जेल भेज दिया जाता है तो उसका गुजारा कौन करेगा, उसका घर कैसे चलेगा
इस मामले में मजिस्‍ट्रेट से जमानत मिल सकेगी, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब पीड़‍िता का शौहर उसे गुजारा भत्‍ता देने को तैयार हो। इस संबंध में राशि भी मजिस्‍ट्रेट द्वारा ही तय की जाएगी।  देखने वाली बात यह होगी कि, विपक्ष का रवैया क्‍या होगा? क्‍या विपक्ष अब इस विधेयक को समर्थन देगा की नहीं। यह बिल दिसंबर में लोकसभा से पारित हो गया था।